वाहनों पर वीआईपी कल्चर के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सख्ताई से होनी चाहिए- डॉ एमपी सिंह

अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद समाजशास्त्री दार्शनिक प्रोफेसर एमपी सिंह ने बताया कि 2019 में बीआईपी कल्चर के बारे में उच्च न्यायालय में अपील डाली गई थी जिसका परिणाम 3 दिसंबर 2022 को प्राप्त हुआ जिस अपील का नंबर सीडब्ल्यूपी पीआईएल नंबर 78 है और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे हरियाणा करनाल से जारी पत्र का नंबर का नंबर 11638- 62/ रीडर है

 डॉ एमपी सिंह ने बताया कि  पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे हरियाणा करनाल से आदेश पत्र जारी हुआ है जिसमें लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के आदेश अनुसार  सरकारी/ निजी वाहनों पर अपने पदों एवं कार्यालयों का विवरण एवं निजी वाहनों पर अनाधिकृत प्रतीक शब्दों का प्रयोग अनुचित है
 पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे हरियाणा ने आदेश दिए हैं कि सभी थाने सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में चलने वाले वाहनों पर  भारत सरकार/ हरियाणा सरकार/ न्यायालय/ सेना /पुलिस/ प्रेस आदि नहीं लिखा होना चाहिए या कोई पद जैसे चेयरमैन/ वाइस चेयरमैन आदि भी प्रदर्शित नहीं होना चाहिए यदि ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए 

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